Wrong compensation scam: एचसीएस अधिकारी ने सरकार के फैसले को दी हाईकोर्ट में चुनौती
Wrong compensation scam: एचसीएस अधिकारी ने सरकार के फैसले को दी हाईकोर्ट में चुनौती
गलत मुआवजा बांटने के आरोप में सरकार ने किया था बर्खास्त
चंडीगढ़। Wrong compensation scam: हरियाणा सरकार द्वारा एक घोटाले के आरोप में बर्खास्त किया गया एचसीएस अधिकारी बृहस्पतिवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
हरियाणा सरकार ने 27 मई को यादव को भूमि अधिग्रहण का गलत मुआवजा(Wrong compensation scam) बांटने पर बर्खास्त कर दिया था। पंचकूला जिले के चार गांवों नानक चंद, सूरजपुर, राजीपुर और मिलक की भूमि 28 मार्च 2008 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित हुई थी।
दिनेश यादव उस समय भूमि अधिग्रहण अधिकारी पंचकूला थे। उन्होंने सक्षम अधिकारी के भूमि का टाइटल तय किए बिना ही 1.24 करोड़, 79 लाख, 3.51 करोड़ और 1.97 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित कर दी, जबकि यह तय ही नहीं था कि भूमि शामलात देह है या नगर सभा की।
यादव पर आरोप था कि उन्होंने पंजाब लैंड रिकार्ड मैनुअल एंड रूल-71 के पैरा 348 के प्रविधानों का उल्लंघन किया है। उन्होंने भूमि के सह-मालिकों की सूची तैयार करने के लिए सीधे तहसीलदार कालका से भी पत्राचार किया, जबकि उन्हें डीसी पंचकूला के जरिये संपर्क करना था। मुख्य सचिव ने इन आरोपों पर यादव को चार्जशीट करते हुए जवाब मांगा। जवाब आने के बाद सीनियर आइएएस अपूर्व कुमार सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया।
जांच रिपोर्ट में आरोप सही साबित होने पर व्यक्तिगत सुनवाई के बाद सरकार ने 27 मई को पंचकूला के पूर्व भूमि अधिग्रहण अधिकारी एचसीएस अधिकारी दिनेश कुमार सिंह यादव बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले को यादव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।