Without HSRP 40 lakh vehicles are running on the roads of Punjab

बिना एचएसआरपी 40 लाख वाहन दौड़ रहे पंजाब की सडक़ों पर

HSRP made 40 lakh vehicles running on the roads of Punjab

Without HSRP 40 lakh vehicles are running on the roads of Punjab

यातायात नियम गंभीरतासे लागू नहीं कर रही पंजाब सरकार

चंडीगढ़, 2 जून (साजन शर्मा) पंजाब सरकार यातायात नियमों को गंभीरता से लागू नहीं कर रही। इन्हें लेकर सरकार ने उदासीन रवैया अपना रखा है। पंजाब में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। 40 लाख वाहन बिना एसएसआरपी नंबर प्लेट के प्रदेश में चल रहे हैं। ये कहना है राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा परिषद, सडक़ व परिवहन मंत्रालय,भारत  सरकार  के सदस्य डॉ कमल सोई का। वह चंडीगढ़ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ये खुलासा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नकली नंबर प्लेटों का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। अपराध की घटनाओं में इससे जबरदस्त इजाफा हो रहा है। बीते कुछ समय की आपराधिक घटनाओं पर नजर डालें तो मोहाली में प्रदेश के खुफिया मुख्यालय पर हमला और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के प्रमुख मामलों में फर्जी नंबर प्लेट की बात सामने आई। अपराधी व अपराध में संलिप्त गाडिय़ां अभी तक पुलिस की पहुंच से परे हैं। फर्जी नंबर प्लेटों के उपयोग के चलते अपराध की घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सख्त यातायात कानूनों को लागू करने और खासकर हाई  सिक्योरिटी नंबर प्लेटों  को लगाने के प्रति सरकार का उदासीन  रवैया इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े आपराधिक मामले  सामने आए जिन्हें अपराधियों ने वाहनों में नकली  नंबर  प्लेट का इस्तेमाल करते हुए  अंजाम दिया।  

हाई  सिक्योरिटी नंबर प्लेटों (एचएसआरपी)  को लागू करने की योजना पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2012 में शुरू की गई थी और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए  बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।  क्रोमियम-आधारित होलोग्राम में आने वाली ये प्लेट्स रजिस्ट्रेशन  नंबरों को एक समान  मानकीकृ त आकार प्रदान  करती हैं और इससे ये जालसाजी  पर  रोक लगाने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा, प्लेटों को स्नैप लॉक के साथ लगाया जाता है। आगे और पीछे लगाए जाने वाली नंबर  प्लेटों  में अल्फा न्यूमेरिकल  लेजर आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं जिसे चिपकाने पर वाहन का नंबर सेंटर  डेटाबेस वाहन के साथ पंजीकृत हो जाता है। डा. सोई ने कहा कि एचएसआरपी योजना को सही मायने में लागू करना पंजाब के लिए अधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा सांझा करता है। योजना के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 के बाद निर्मित सभी नए वाहनों  में  एचआरएसपी को बिक्री के समय वाहन डीलर द्वारा ही  लगाना अनिवार्य  कर  दिया गया था।  समस्या पुराने वाहनों के साथ उत्पन्न होती है, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृ त किए गए थे।  डॉ सोई ने बताया कि पंजाब में आज भी लगभग 40 लाख पुराने वाहन हैं जो बिना एचएसआरपी के सडक़ों पर चल रहे हैं।

पिछली राज्य सरकार ने पुराने वाहनों में एचआरएसपी के कार्यान्वयन के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए थे। इनमें जागरूकता अभियान के अलावा तत्कालीन परिवहन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों  द्वारा नियमित सूचना जारी करना शामिल था।  जब इस  तरह के  कदम  उठाए जा रहे थे तब  हमने एचआरएसपी को लगाने की पहल में कुछ गति देखी। वर्तमान राज्य सरकार ने अभी तक इसमें ऐसी कोई पहल नहीं की है ।

जिन वाहन मालिकों ने एचआरएसपी प्लेट वाहनों पर नहीं लगाई है उन पर परिवहन विभाग, पंजाब ने 27 जुलाई, 2020  को अधिसूचना के जरिए   जुर्माना / चालान राशि तय  की थी। पहले अपराध के लिए   2000 रुपये ,और  इसके बाद के अपराधों के  लिए  3000 का  जुर्माना तय किया गया था। इन जुर्माना राशि को  लगाने के लिए राज्य में कानून  लागू करने  वाली  एजेंसियों द्वारा कभी भी कोशिश नहीं की गई।  पड़ोसी राज्य जैसे  उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़  केंद्र शासित प्रदेश में एचएसआरपी के कार्यान्वयन के मामले में कहीं अधिक सख्ती दिखाई है।

उन्होंने पंजाब सरकार को इस योजना का पालन करने की अपील की व परिवहन विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने का आह्वान किया।