किस लोकसभा क्षेत्र में कौन-कौन से विधानसभा हल्के, जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2024 तक हो चुकी 18 वर्ष वे 26 अप्रैल तक बनवा सकते है अपना वोट
- By Vinod --
- Thursday, 11 Apr, 2024
Which constituencies will be elected in which Lok Sabha constituency?
Which constituencies will be elected in which Lok Sabha constituency?- देश में 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए चरण और तिथियां निश्चित हो चुकी है। हरियाणा में छटे चरण में आगामी 25 मई को चुनाव होंगे और आगामी 4 जून को मतों की गणना होगी। बेशक लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित नही किए है लेकिन प्रचार अभियान तो शुरू कर ही दिया है। अकेली बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश की सभी दस लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए है और चुनावी बढ़त के लिए प्रयासरत भी है।
लेकिन कई जगह थोडा विरोध भी है। कुरूक्षेत्र लोकसभा ही एक ऐसी सीट है जहां आप और कांग्रेस की सांझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता मैदान में है। इस सीट पर कुरुक्षेत्र से दो बार सांसद रहे नवीन जिंदल मैदान में है। जिंदल का इस क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत रसूख भी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कुल 1776936 मतदाता है। इनमें 80 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के 45985 और 100 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के 1180 मतदाता शामिल है, जबकि दिव्यांग जनों के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 16301 मतदाता है।
किस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा हल्के --कौन किस पर भारी
हरियाणा की सभी दस लोकसभा सीटों के तहत 9-9 विधानसभा क्षेत्र आते है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र के तहत 9 विधानसभा क्षेत्र आते है जिनमें कालका,पंचकूला नारायणगढ,अंबाला केेंट, अम्बाला सीटी, मुलाना, सढ़ोरा,जगाधरी यमुनानगर शामिल है। कुरूक्षेत्र लोकसभा के तहत तीन जिलों कैथल कुरूक्षेत्र और यमुनानगर में समाहित 9 विधानसभा क्षेत्र कलायत, गुहला, कैथल, पुंडरी, शाहबाद, लाड़वा, रादौर, पिहोवा तथा थानेसर विधानसभा क्षेत्र आते है। यह सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। करनाल लोकसभा क्षेत्र में भी 9 विधानसभा क्षेत्र आते है जिनमें करनाल, घरौंडा़, असंध, नीलोखेड़ी, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, समालखा तथा इसराना शामिल है।
हिसार लोकसभा क्षेत्र में पडऩे वाले विधासभा क्षेत्र, जिनमें हिसार , हांसी, उकलाना, आदमपुर, बरवाला, नलवा, उचाना, बवानी खेड़ा तथा नारनौद शामिल है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पडऩे वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी नौ है, जिनमें नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालांवाली, डबवाली, रानिया सिरसा तथा ऐलनाबाद है। उपरोक्त के अलावा सोनीपत लोक सभा सीट क्षेत्र के तहत भी 9 विधानसभा क्षेत्र गन्नोर, राई, खरखोदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ोदा, जुलाना, सफीदों और जींद आते है। रोहतक लोकसभा के अंतर्गत भी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या नौ है, जिनमें रोहतक, किलोई, महम, कलानोर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी तथा कोसली शामिल है।
फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हथीन, होड़ल,पलवल, पृथला, फरीदाबाद एनआईटी, बडख़ल, बल्लबगढ़, फरीदाबाद तथा तिगांव सहित 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। लोकसभा क्षेत्र गुरूग्राम में भी 9 विधानसभा क्षेत्र बावल, रेवाड़ी, पटोदी, बादशाहपुर, गुडग़ांव, सोहना, नूंह, फिरोजपुर झिरका तथा पुन्हाना शामिल है तथा महेन्द्रगढ़-भिवानी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी 9 दर्शाई गई है,जिनमें लोहारू, बाडढ़ा, दादरी, भिवानी, तोशाम, अटेली, महेन्द्रगढ़,नारनौल तथा नागल चौधरी विधान सभा क्षेत्र शामिल है।
प्रदेश में कितने है लाईसैंसी हथियार,कब तक करवा सकते है जमा
अब बात चुनाव आयोग की हिदायतों की भी कर लेते है। शांति पूूर्वक चुनाव करवाना आयोग की जिम्मेदारी है लेकिन देखा जाए तो आयोग के आदेशों और निर्देशों को अमलीजाम पहनाना हम सब की सांझा दायित्व है। आयोग ने कहा है कि आगामी 15 अप्रैल तक प्रदेश के सभी असलाह लाईसैंस धारक अपने अपने हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशनों या फिर प्रशासन द्घारा दर्शाए और बताए गए स्थानों पर अपने हथियार जमा करवा दें। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक लाख 31 हजार से अधिक लाईसैंसी हथियार है,जिनमें से करीब 55 हजार विभिन्न थानों में जमा हो चुके है।
प्रचार सामग्री को लेकर क्या है आयोग के आदेश और निर्देश, अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत क्या है कार्यवाही का प्रावधान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने के लिए पोस्टर या पंफलेट पर प्रकाशन करने वाले का नाम, प्रकाशन करवाने वाले का नाम तथा प्रतियों की संख्या छपी होना अनिवार्य है। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस संचालक एनेक्सचर फार्म वन और बी भरकर यह स्पष्ट करेंगे कि प्रचार की सामग्री किस प्रैस से छपवाई गई। सामग्री को छपवाने वाले का नाम तथा छपवाई गई प्रतियों की संख्या का ब्यौरा भी प्रेस संचालकों को देना होगा। प्रचार सामग्री की भाषा और विषयवस्तु सही होनी चाहिए।
प्रचार सामग्री की भाषा किसी व्यक्ति या दल के प्रति अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। यदि इस संदर्भ में किसी व्यक्ति या दल से शिकायत प्राप्त होती है तो प्रकाशन करवाने वाले तथा प्रकाशक दोनों के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्यवाही की जाएगी।
लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रत्याशी अथवा पार्टी द्वारा प्रचार के लिए छपवाए गए हैंडबिल, पंफलेट, पोस्टर, बैनर इत्यादि का पूर्ण विवरण प्रेस संचालक अपने पास होना लाजिमी है। निर्वाचन विभाग कभी भी मांग सकता है। चुनाव प्रचार सामग्री के छापने पर पूरी जिम्मेदारी प्रकाशक तथा प्रकाशन करवाने वाले की रहेगी।