नकली नोट मिलने पर क्या करें, कहां जाएं, आरबीआई ने बताया आपके इस सवाल का जवाब
Fake Currency
नई दिल्ली। Fake Currency: नकली नोट एक बहुत बड़ी समस्या है। असली जैसा दिखने के कारण कई बार लेनदेन के दौरान ऐसे नोट आपकी जेब में आ जाते हैं। अगर आप नकली नोट(Fake Currency) को दोबारा से चलाने की कोशिश करते हैं तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं कि नकली नोट मिलने पर क्या करें।
लेनदेन न करें (do not transact)
अगर आपके पास नकली नोट आ गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है या फिर तत्काल प्रभाव से उसके बदले को अन्य वस्तु खरीदने की कोशिश न करें। ऐसा करने पर आप कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं।
नकली नोट के बारे में सूचना दें (report fake notes)
नकली नोट मिलने पर संबंधित कानूनी एजेंसी के पास जाकर सूचित करें। नोट का सीरियल नंबर, राशि और जिस व्यक्ति की ओर से आपको प्राप्त हुआ है। उसके बारे में बताएं।
नुकसान के लिए तैयार रहें (be prepared for loss)
अगर आपको नकली नोट मिल जाता है तो नुकसान के तैयार रहना है, क्योंकि सरकारी एजेंसियों की ओर से नकली नोट आप से लेने के बाद वापस नहीं किया जाता है।
नकली नोट से लेनदेन की सजा (Punishment for dealing with fake notes)
अगर आप नकली नोट के जरिए लेनदेन करते हुए पाए जाते हैं। ये आईपीसी की धारा 489 में एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपको दस साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
एटीएम से नकली नोट निकले पर क्या करें (What to do if fake note comes out from ATM)
अगर आपको एटीएम के जरिए नकली नोट मिलता है तो रिफंड मिलेगा। इसके लिए जैसे ही नकली नोट निकले आपको एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में उसके आगे और पीछे की साइड दिखानी है। इसके बाद गार्ड को सूचित करना है। साथ ही एटीएम से लेनदेन की रसीद लेना ना भूलें। इसके बाद आप संबंधित बैंक में जाकर अपना नोट बदल सकते हैं।
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