ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण : वाराणसी कोर्ट ने मीडिया में जानकारी लीक करने पर कोर्ट कमिश्नर को हटाया, रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया दो दिन का समय
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण : वाराणसी कोर्ट ने मीडिया में जानकारी लीक करने पर कोर्ट कमिश्नर को हटाया,
वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ कारिडोर के प्रांगण में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का तीन दिन का काम सोमवार को पूरा होने के बाद आज रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाना था। सर्वे करने वाली टीम ने कोर्ट को जानकारी दी कि इसकी विस्तृत सर्वे रिपोर्ट को कंपाइल करने में थोड़ा समय लगेगा। इसी कारण कोर्ट ने उनको दो दिन में सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को पेश करने का समय दिया है। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट ने सर्वे करने गई टीम के कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया है।
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। उनको कोर्ट कमिश्नर के पद से कार्यमुक्त किया गया है। इसके साथ ही बाकी दो कमिश्नरों को सर्वे रिपोर्ट को दो दिन में पेश करने की मोहलत दी है। अजय मिश्रा को कमीशन की कार्यवाही को सार्वजनिक करने के आरोप में हटाया गया है। अब अजय सिंह और विशाल सिंह कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कोर्ट की गोपनीयता भंग हो। मुझे विशाल जी के आरोप पर हटाया गया। कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करूंगा लेकिन इस बात का कष्ट हमेशा रहेगा कि विशाल जी ने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मुझे नीचा दिखाया है।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश नहीं सकी। अभी तक रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकी है। कमीशन की कार्रवाई के लिए अदालत की ओर से नियुक्त असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि आज सर्वे रिपोर्ट जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर की ओर से अभी पूरी रिपोर्ट नहीं तैयार हो सकी है। हम लोगों ने आज कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर दूसरे दिन की तारीख देने का अनुरोध किया। कोर्ट से हमको दो दिन में रिपोर्ट पेश करने की मोहलत मिली है। हम दो दिन बाद कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान सैकड़ों फोटो और कई घंटे के वीडियो हैं। इन सभी को देख-समझ कर रिपोर्ट को तैयार करने में समय लगेगा। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सर्वे तीन दिन यानी 14 से 16 मई तक चला। अभी तक इसकी 50 प्रतिशत रिपोर्ट ही तैयार हो सकी है।
ज्ञानवापी मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर के सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश किए जाने को लेकर आज तीनों कोर्ट कमिश्नरों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में समय बढ़ाने की अर्जी लगाई। इस बीच वादी की ओर से एक अर्जी दी गई शृंगार गौरी की ओर बंद दीवार हटाई जाए और नंदी के सामने बंद तहखाने के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। सिविल जज की अदालत में इस समय सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की अोर से काफी ऊंची आवाज में बहस हो रही है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने आपत्ति जताईं कि बिना कोर्ट कमीशन की कार्यवाही पूरे हुए बगैर सील की कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है। विपक्षी अधिवक्ता ने मांग की है कि बिना कार्यवाही की रिपोर्ट देखे सील हटाने का आदेश दिया जाए। जबकि वादी अधिवक्ता ने कहा कि जिसे विपक्षी अधिवक्ता द्वारा फव्वारा कहा जा रहा है, उसके नीचे लगे दरवाजे को खोलकर कमीशन की कार्यवाही करने के लिए अदालत आदेशित करे।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की शुरुआत 14 मई को हुई थी। तीन दिन के सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। हिंदू पक्ष के दावे पर अदालत के आदेश से उस जगह को सील कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे का खंडन करते हुए उसे फव्वारा बताया है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि वह जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहां पर सर्वे के बाद शांति और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक महकमा अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं।