यूवीएम ने अनअर्जित लाभ घटाए जाने का किया स्वागत

यूवीएम ने अनअर्जित लाभ घटाए जाने का किया स्वागत

यूवीएम ने अनअर्जित लाभ घटाए जाने का किया  स्वागत

यूवीएम ने अनअर्जित लाभ घटाए जाने का किया स्वागत

अलॉटमेंट के 15 वर्ष बाद अनर्जित लाभ लिया जाना गैर कानूनी व  गैरजरूरी-------- कैलाश जैन


चंडीगढ़ 8 अप्रैल 2022।

चंडीगढ़ की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था उद्योग व्यापार मंडल(रजि.) ने प्रशासन द्वारा अनर्जित लाभ को कम किए जाने का स्वागत किया है लेकिन साथ ही साथ अलॉटमेंट के 15 वर्षों बाद अनअर्जित लाभ लिए जाने को गैरकानूनी व  गैर जरूरी बताया है।
आज यहां जारी एक बयान में  उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन , महासचिव वीरेंदर गुलेरिया,  सचिव नरेश कुमार, सदस्य विजय पाल सांगवान , सुशील जैन व संजीव वर्मा  ने कहा है कि अनर्जित मामले को लेकर उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है । अब प्रशासन ने अलॉटमेंट वाली प्रोपर्टी को ट्रांसफर करनवाने हेतु लिए जाने वाले अनर्जित लाभ (unearned profit) को एक तिहाई से घटाकर एक चौथाई किए कर दिया है जिसके लिए हम उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के तरफ से माननीय  सांसद,  प्रशासक व  प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद करते है।
लेकिन साथ ही साथ अलॉटमेंट के 15 वर्षों के बाद अनर्जित लाभ की शर्त पूर्णतया समाप्त किए जाने की अपनी मांग को जारी रखेंगे।
इस अवसर पर यूवीएम के अध्यक्ष कैलाश चन्द जैन का कहना है कि शहर में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी के तहत अलॉटमेंट की गई कमर्शियल प्रॉपर्टी को  अलॉटमेंट  के 15 वर्षों तक ट्रांसफर किए जाने पर बैन था और इस बैन पीरियड के दौरान विशेष हालातों में ही ट्रांसफर की परमिशन दी जा सकती थी और ऐसी परमिशन पर अनर्जित लाभ लिया जाना था लेकिन 15 वर्षों के बाद ट्रांसफर के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं तो फिर अन एरनेड प्रॉफिट क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में पुनर्विचार कर के 15 वर्षों बाद लिए जाने वाले एरनेड  प्रॉफिट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए।