सिर पर बजीं लाठियां, खून से लथपथ हुआ चेहरा VIDEO; उत्तराखंड के देहरादून में भारी बवाल, युवा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, पत्थरबाजी भी हुई
Uttarakhand Govt Recruitments Scam Protest
Uttarakhand Govt Recruitments Scam Protest: उत्तराखंड की सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर यहां के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। युवाओं में भयंकर रोष है। युवाओं द्वारा भर्तियों की गड़बड़ी पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि, भर्तियों में गड़बड़ी आखिर हम कबतक सहन करें। हमारी क्या गलती है? हम मेहनत करते हैं और नौकरी के नाम पर हमें सिर्फ गड़बड़ी मिलती है। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि, जब तक भर्तियों की गड़बड़ी पर निष्पक्ष जांच न हो जाए तब तक कोई भर्ती न हो।
देहरादून में लाठीचार्ज, धारा 144 लागू
बतादें कि, उत्तराखंड के देहरादून में युवा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस के लाठीचार्ज में कई युवा घायल हुए हैं। हालांकि, युवा प्रदर्शनकारियों ने भी पत्थरबाजी की है। युवा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर चलाए हैं। फिलहाल, मौके की स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। देहरादून में धारा 144 लागू की गई है। जिला प्रशासन के साथ-साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है।
लाठीचार्ज पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
इधर, युवा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था की स्थिति और लाठीचार्ज के पूरे घटनाक्रम की विस्तृत मजिस्ट्रियल जांच उन्हें देने को कहा है। धामी ने कहा कि, सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई जाए।
सीएम ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी
वहीं, युवाओं के प्रदर्शन के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड की सरकारी भर्तियों में नकल न हो। इसके लिए नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि, युवाओं से किए गए वादे के अनुरूप हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त "नकल विरोधी कानून" लाने का फैसला किया है। इस हेतु संबंधित अध्यादेश को मैंने अपनी अनुमति प्रदान कर अग्रेतर कार्यवाही के लिए भेज दिया है। हम नकल माफिया को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नही करने देंगे।
क्या है नक़ल विरोधी अध्यादेश?
जानकारी की अनुसार, नकल विरोधी अध्यादेश लागु होने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही अर्जित संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। वहीं साथ ही आगे कोई भी परीक्षा देने पर प्रतिबंध लग सकता है।