आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका; स्टांप चोरी मामले में 3 करोड़ से अधिक का लगा जुर्माना, रामपुर DM कोर्ट का फैसला

Abdullah Azam Stamp Theft Case

Abdullah Azam Stamp Theft Case

Abdullah Azam Stamp Theft Case: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब्दुल्ला आजम पर स्टांप चोरी में डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 878 का जुर्माना लगा है. अब्दुल्ला आजम ने 26 बिगाह जमीन खरीदी थी जिसमें कम स्टांप लगा कर चोरी की गई थी, इस मामले में जांच चल रही थी. इसी के बाद अब जुर्माना लगाया गया है.

रामपुर डीएम जोगेंदर सिंह ने अपनी कोर्ट मे अब्दुल्ला आजम की कम स्टांप चोरी की बारीकी से जांच कराने के बाद स्टांप चोरी पकड़ी है और अब्दुल्ला आजम पर कार्यवाही करते हुए डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 878 का जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, अब्दुल्ला आजम डीएम कोर्ट में मंगलवार को पेश नहीं हुए.

फरवरी में जेल से हुए रिहा

समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान करीब डेढ़ साल बाद फरवरी 2025 में हरदोई जेल से कारागार से रिहा हुए थे. अब्दुल्ला आजम कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के गेट से बाहर आए थे. बिना किसी से मिले वो सीधे रामपुर के लिए रवाना हो गए थे. पिछले कुछ सालों में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 45 मामले दर्ज हुए थे और सभी में उन्हें जमानत मिल गई थी. हालांकि, अब उन पर स्टांप चोरी के मामले में करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है.

क्या है पूरा मामला

सपा नेता अब्दुल्ला आजम ने साल 2021-2022 में 26 बीघा जमीन खरीदी थी. उन पर 4 अलग-अलग जमीनों पर खरीदे गए स्टांप शुल्क पर चोरी का आरोप लगा था. इसके बाद साल 2023 में इस मामले में तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को जांच में स्टांप चोरी की रिपोर्ट भेजी थी. फिर रामपुर के डीएम जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में इस मामले को दर्ज किया गया था. साल 2023 से ही डीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी. हालांकि, अब इस पर फैसला आ गया है और आजम खान के बेटे पर जुर्माना लगाया गया है.