योगी सरकार का फरमान; नवरात्रि पर मंदिरों के पास मांस बिक्री पर लगाई रोक, पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित

Meat Shop Closed in Navratri

Meat Shop Closed in Navratri

Meat Shop Closed in Navratri: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र के मद्देनजर अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है. सरकार ने विशेष रूप से 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन पूरे प्रदेश में पशु वध और मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं.

धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को यह आदेश जारी किए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया कि 2014 और 2017 के आदेशों के अनुसार, धार्मिक स्थलों के पास अवैध पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे. इन समितियों में पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे.

कानूनी कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 व 2011 के तहत सरकार ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सरकार के इस फैसले का उद्देश्य धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाए रखना और अवैध बूचड़खानों पर नियंत्रण करना है.

नवरात्रि उत्सव की शुरुआत

नौ दिनों तक चलने वाला चैत्र नवरात्रि पर्व 30 मार्च से शुरू होगा, जिसमें देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है.