यूपी में नई आबकारी नीति लागू होने से कम होंगी शराब की दुकानें, राजस्व का होगा इजाफा?

UP New Excise Policy

UP New Excise Policy

UP New Excise Policy: उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों की ई-लाटरी के जरिए आवंटन के लिए आवेदन हो चुके हैं. आज यानी 20 फरवरी की शाम तक 34378 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. इनमें 175.12 करोड़ रुपये की प्रोसेसिंग फीस भी मिली है. 27 फरवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन दोनों ही किए जा सकेंगे.ई-लॉटरी के जरिए 6 मार्च को संबंधित जिले के डीएम की अध्यक्षता में निर्धारित स्थल पर पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी.

UP सरकार ने शराब की दुकानों के आवेदन से ही 175 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक का हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आइटीआर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, शपथ पत्र, नॉमिनी का शपथ, पत्र आवश्यक है. आवेदन करने वाला आवेदक भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसकी उम्र 21 साल से अधिक होना जरूरी है.

27 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन और आवेदन

आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि नई आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार यूपी में 27,308 देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों की ई-लाटरी के लिए पंजीकरण 14 फरवरी, 2025 से शुरू किया था. 17 फरवरी से पंजीकरण के साथ आवेदन भी आरम्भ हो किए गए थे. पंजीकरण तथा आवेदन दोनों ही 27 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर किए जा सकते हैं.

6 मार्च को ई-लॉटरी

आबकारी आयुक्त ने कहा कि लाटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूप से आनलाइन हैं और आवेदक के लिए समस्त अभिलेख एवं प्रोसेसिंग फीस आनलाइन ही जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने बताया कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है, जो अन्य किसी कारण से अनर्ह नहीं है, वो आवेदन कर सकता है. ई-लॉटरी आगामी 6 मार्च, 2025 को खोली जाएगी. उन्होंने बताया कि पारदर्शी रूप से अनुज्ञापियों का चयन आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा. चयनित अनुज्ञापियों को वर्ष 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.