अतुल सुभाष मौत मामला: पत्नी निकिता समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत

Atul Subhash Death Case

Atul Subhash Death Case

Atul Subhash Death Case: बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में सिटी सिविल कोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत मिल गई. सिटी सिविल कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी चारों आरोपियों को जमानत मिल गई है. अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निधि और भाई अनुराग को को करीब 20 दिन बाद कोर्ट से जमानत मिली है. वहीं इस मामले में चौथे आरोपी निकिता के बड़े पिता सुशील सिंघानिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी. कर्नाटक पुलिस ने 15 दिसंबर को तीन निकिता, निकिता की मां और उसके भाई को गिरफ्तार किया था.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई. वहीं निकिता के वकील ने कहा कि निकिता की गिरफ्तार अवैध थी. वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीन आरोपियों को जमानत दे दी.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान निकिता के वकील ने पुलिस द्वारा दिए सबूतों को गलत साबित कर दिया. वहीं निकिता के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी. वहीं अभी इस मामले में आगे की जांच जारी है. अदालत ने ऐसे समय में जमानत का फैसला लिया है जब सुसाइड केस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

निकिता की गुरुग्राम से हुई थी गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक निकिता सिंघानिया और मां-भाई को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया था. निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से और मां-भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था. सुभाष ने तीनों पर हत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. वहीं अतुल ने निकिता के भाई- मां समेत परिवार के लोगों पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था.

सुसाइड से पहले लगाए थे गंभीर आरोप

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले अपनी पत्नी समेत ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे. आरोप लगाने और हत्या से पहले का एक 1 घंटे 23 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट जारी किया था.

वहीं जौनपुर कोर्ट में अतुल पर दहेज प्रथा, मारपीट समेत तीन मुकदमे चल रहे हैं. वहीं दहेज और मारपीट के में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को होनी है. अतुल की ससुराल जौनपुर में थी, जबकि अतुल मूल रुप से बिहार के रहने वाले थे.