लोन देने वाले ऐप्स पर आया अपडेट, सरकार जल्द ही ले सकती है ये अहम फैसला
Loan App Ban
Loan App Ban: केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) एक आदेश जारी करके इंटरनेट सेवा प्रदान (Internet Service Providers) करने वाली कंपनियों को Kissht, PayU's का LazyPay समेत कई ऐप्स पर लगे बैन को हटाने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद अब कई ऑनलाइन लोन देने वाली ऐप पर से बैन हट जाएगा. इससे पहले 8 फरवरी को केंद्र सरकार के सूचना मंत्रालय (IT Ministry) ने देशभर में ऑपरेट होने वाले कम से कम 232 ऐप्स पर बैन लगा दिया था. ET में छपी रिपोर्ट इसमें से कई ऑनलाइन ऐप्स (Online Apps Banned) ने सरकार के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह रेगुलेटर ऐप्स हैं. ऐसे में सरकार ने अब कुछ ऐप्स पर से बैन हटाने का फैसला किया है.
इन ऐप्स से हटाया गया बैन / Ban removed from these apps
इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन ऐप्स के द्वारा डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद सरकार ने PayU's के LazyPay ऐप और Kissht पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया है. इस मामले पर सरकार एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर ET से कहा कि इस ऐप्स पर बैन लगाने के बाद से कई ऐप्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास जमा करवाए हैं. इसके बाद सरकार इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल के काम में लगी है. ऐसे में जिन ऐप्स के कामकाज को सही पाया जा रहा है उन पर से बैन हटाए जाने का आदेश दिया जा रहा है.
किन ऐप्स को किया गया था बैन / Which apps were banned
भारत में कई ऐप्स गैरकानूनी तरीके से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहे थे. इसके साथ ही कई ऐसे ऐप्स भी ऑपरेट कर रहे थे जिनके तार चीन से जुड़े हैं. इसके अलावा कई ऐसे लोन ऐप्स थे जो आरबीआई के नियमों के अनदेखी करके लोगों ने मनमाने तरीके से ब्याज वसूल रहे थे. ऐसे में इन ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स से आम लोगों को बचाने के लिए बुधवार को सरकार ने कुल 232 ऐप्स को बैन कर दिया था. अब जिन ऐप्स के डाक्यूमेंट्स सरकार द्वारा सही पाए जाएंगे उनके बैन को जल्द हटा लिया जाएगा.
यह पढ़ें:
दिसंबर तिमाही में अडानी पोर्ट का मुनाफा 13 प्रतिशत गिरा; आय 5,000 करोड़ के पार