Two crore three lakh 54 thousand voters will exercise their right to vote in Haryana
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हरियाणा में दो करोड़ तीन लाख 54 हजार मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग, प्रदेश के 90 हलकों में 1031 प्रत्याशी मैदान में, मतदान के लिए होंगे 20,632 पोलिंग बूथ

EVM

Two crore three lakh 54 thousand voters will exercise their right to vote in Haryana

Two crore three lakh 54 thousand voters will exercise their right to vote in Haryana : चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले 15वीं हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव-2024 में प्रदेश के दो करोड़ तीन लाख 54 हजार 350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहें है और मतदान के लिए 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए है। प्रदेश में 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा।

चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद निर्वाचन आयोग ने चंडीगढ़ में जारी जानकारी में बताया कि 2,03,54,350 मतदाताओं में 1,07,75,957 पुरूष, 95,77,926 महिलाएं और थर्ड जेंडर 467 मतदाता है। 18 से 19 आयु वर्ग के 5,24,514 युवा मतदाता है। इसी प्रकार, 1,49,142 दिव्यांग मतदाता है। जिसमें से 93,545 पुरुष व 55,591 महिला व 6 थर्ड जेंडर मतदाता है।

उन्होंने बताया 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,31,093 मतदाता हैं। जिसमें से 89,940 पुरुष व 1,41,153 महिला मतदाता है। इसके अलावा, 100 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं की संख्या 8,821 है। जिसमें से 3,283 पुरुष व 5,538 महिला मतदाता है। इसके अतिरिक्त, 1,09,217 सर्विस मतदाता है। जिसमें से 1,04,426 पुरुष व 4791 महिला मतदाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आम चुनाव के लिए कुल 1031 उम्मीदवार है। जिसमें से 930 पुरूष व 101 महिलाएं उम्मीदवार चुनाव लड रही है।

कुल उम्मीदवारों में से 464 निर्दलीय उम्मीदवार है। पंकज अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

अग्रवाल ने कहा कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। लेकिन कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

 

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