Rape Case of Dalit Minor Sisters: दलित नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के मामले में 2 सिपाही धरे गए, daroga हुआ फरार
Rape Case of Dalit Minor Sisters
लखनऊ। Rape Case of Dalit Minor Sisters: राज्य सरकार ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ(Lucknow Bench) को सूचित किया कि हरदोई में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म(rape of minor sisters) के आरोपी दो आरक्षकों(constables) को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उपनिरीक्षक संजय सिंह फरार है. उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने संतोष व्यक्त करते हुए पीड़िता की मां द्वारा दायर याचिका का निस्तारण कर दिया. मां का आरोप है कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद मामले में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन न तो उनके खिलाफ पॉक्सो की धारा लगाई गई और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया.
कोर्ट ने नाराजगी जताई थी
कोर्ट ने 15 नवंबर को एसपी और सीओ को तलब किया और जिस तरह से बातचीत की गई, उस पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान का महत्व भी एसपी को समझाया गया.
यह सब के बारे में था
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका पति हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र के चौकी जहानीखेड़ा के तहत किराये की जमीन पर ढाबा चलाता है. संजय सिंह जहानीखेड़ा के चौकी प्रभारी थे जबकि मनोज सिंह और प्रियांशु वहां कांस्टेबल थे. वे ढाबे पर आते थे और याची व उसकी बेटियों के साथ गंदी हरकत करते थे। 14 अप्रैल 2022 को तीनों ने नाबालिग बेटियों को ढाबे पर शराब परोसने के लिए बुलाया तो विरोध करने पर मारपीट कर ढाबे के पीछे ले जाकर उनके साथ अभद्रता की.
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