Ghaziabad: हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वस्त होगी तीन मंजिला इमारत, 3 फ्लैट की जगह बनाए 23 फ्लैट
Illegal flats will be demolished
Illegal flats will be demolished: गाजियाबाद के आवास विकास के बने फ्लैटों को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है. इंदिरापुरम सेक्टर 1 के वसुंधरा में बने आवास विकास की बिल्डिंग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध बताया गया है. इन अवैध घोषित बिल्डिंग पर कोर्ट की ओर से जारी एक नोटिस चिपका दिया गया है. नोटिस के अनुसार 5 अगस्त तक यहां रहने वाले लोगों को अपने आवास खाली करने होंगे.
इस नोटिस के बाद से 24 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है. यह मामला गाजियाबाद के सेक्टर 1 वसुंधरा में बने आवास विकास एरिया की कुछ बिल्डिंगों का है. जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक नोटिस चिपकाया गया है. नोटिस चिपकने के बाद बिल्डिंग में रह रहे निवासियों के लिए बेघर होने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.
5 अगस्त तक का दिया गया समय (Time given till 5 August)
बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2012 में इन आवासीय बिल्डिंग को आवास विकास ने निजी बिल्डर द्वारा बनाया था. इसमें लगभग 24 परिवार रहते हैं. जिनको बिल्डिंग खाली करने के लिए 5 अगस्त तक का समय दिया गया है. इसके बाद से यहां रह रहे परिवार अपने आवास को लेकर काफी डरे हुए हैं.
कई परिवारों ने लोन में खरीदा है फ्लैट (Many families have bought flats on loan)
मिली जानकारी के मुताबिक यह बिल्डिंग आवास विकास के मानकों के खिलाफ बनाई गई है. बिल्डिंग के फ्लैट में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई लोगों ने फ्लैट लोन पर खरीदे हैं. बैंक से लोन मिलने के बाद हम सभी आश्वस्त थे कि यह सही मानकों पर बनी बिल्डिंग है. तभी बैंक से लोन मिल रहा है. एक फ्लैट को खरीदने के लिए एक परिवार को अपने जीवन भर की कमाई इस फ्लैट में लगा दी है.
परिवारों को सता रही आशियाना गिरने की चिंता (Families are worried about the collapse of the house)
वहीं, अब कोर्ट द्वारा नोटिस जारी हो जाने के बाद सभी परिवारों को चिंता सता रही है. अगर उनके आशियाने को गिराया जाता है तो आखिर यह परिवार कहां जाएगा. अगर इमारत गिराई जाती है तो आशियाने के साथ इनके जीवन की गाढ़ी कमाई भी मिट्टी में मिल जाएगी.
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