Three jailed for causing death by negligence, held guilty in eight-year-old case
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लापरवाही से मौत का कारण बनने पर तीन को कारावास, आठ वर्ष पुराने मामले में ठहराया दोषी

Three jailed for causing death by negligence, held guilty in eight-year-old case

Three jailed for causing death by negligence, held guilty in eight-year-old case

नाहन:जिला सिरमौर के नाहन स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश जस्टिस आरके चौधरी ने करीब 8 वर्ष पुराने एक मामले में जिला सिरमौर के बनकला निवासी अरविंद पुत्र ईश्वर राम को लापरवाही से मौत का कारण बनने के मामले में 100 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है ।दोषी को कारावास के साथ-साथ 10000 का जुर्माना भी भुगतना होगा। यह जुर्माना राशि मृतक की पत्नी को देनी होगी । इस मामले के दो अन्य आरोपियों बरखा राम पुत्र चूरू सिंह निवासी बनकला तहसील नाहन व राजेंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी बनकला तहसील नाहन को भी सह आरोपी दोषी करार देते हुए तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है ।

इन दो आरोपियों को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी नाहन चंपा सुरील ने बताया कि 20 सितंबर 2015 को मृतक नारायण दत्त आरोपी अरविंद कुमार के घर रुका था ।

21 सितंबर 2015 को सुबह करीब 3:00 बजे मृतक नरेंद्र दत्त दोषी अरविंद कुमार, बरखा राम और राजेंद्र कुमार के फार्म हाउस पर गया जहां पर फेंसिंग वायर में बिजली का करंट जंगली सूअर से बचाव के लिए लगाया गया था ।इस बीच मृतक नरेंद्र दत्त को भी फार्म हाउस में करंट लग गया।जिस कारण मौके पर ही नरेंद्र दत्त की मौत हो गई थी। इस मामले में अरविंद कुमार, बरखा राम व राजेंद्र कुमार ने मृतक के शव को मौके से उठाकर कहीं अन्य स्थान पर रख दिया था ।

जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया था। जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि करीब 8 वर्ष की अवधि के दौरान इस मामले में 16 गवाहों के बयान व तमाम सबूतों और दस्तावेज को परखा गया। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जस्टिस आरके चौधरी ने गुरुवार को इस मामले के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है ।जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मामले के पहले दोषी अरविंद पुत्र ईश्वर राम को जो 10000 की जुर्माने की सजा सुनाई गई है वह जुर्माना राशि 10000 रुपए मृतक की पत्नी को देने होंगे।