झज्जर के युवक को भारी पड़ा एचएसएससी के फैसले का विरोध

झज्जर के युवक को भारी पड़ा एचएसएससी के फैसले का विरोध

झज्जर के युवक को भारी पड़ा एचएसएससी के फैसले का विरोध

झज्जर के युवक को भारी पड़ा एचएसएससी के फैसले का विरोध

हाईकोर्ट का फैसला रोगी कल्याण कोष में देने होंगे एक लाख
कमांडो भर्ती में शरीर को उंचाई को दी थी चुनौती

चंडीगढ़। हरियाणा के एक युवक को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को चुनौती देना महंगा पड़ गया। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने युवक को फटकार लगाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। 
हरियाणा के झज्जर निवासी युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने सामान्य श्रेणी के तहत कमांडो विंग (ग्रुप-सी) में पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। पिछले साल 9 जून को नापी गई उसकी ऊंचाई के लिए उसे आठ अंक दिए गए। जबकि वह 10 अंकों का हकदार था क्योंकि उसकी हाइट 185 सेमी है।
याचिका में कहा गया कि सिविल अस्पताल झज्जर से अपनी हाइट मापी थी। उसे जब ऊंचाई के लिए अंकों के आवंटन के बारे में पता चला तब तक विस्तृत अंक अपलोड कर दिए गए थे। जिसके चलते हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसकी हाइट दोबारा जांच करवाने की मांग की।
आयोग की तरफ से हाईकोर्ट में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता की हाइट सही ढ़ंग से मापी गई थी। याची ने वकील ने उसकी दोबारा हाइट जांच की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास एक लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कालेज और अस्पताल, सेक्टर-32 में पेश होने का आदेश दिया ,जहां डॉक्टरों का एक बोर्ड उसकी हाइट मापेगा। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर उसकी हाइट उसकी दलील से कम मिलती है तो उसके द्वारा जमा एक लाख रुपये जीएमसीएच, सेक्टर 32 में गरीब रोगी कल्याण कोष में दे दिए जाएगे। अगर उसकी दलील के अनुसार हाइट सही मिलती है तो उसके पैसे उसे लौटा दिए जाएंगे।
कोर्ट के आदेश पर कालेज के डाक्टरों की टीम ने जब याची की हाइट नापी तो वह 183.5 सेमी मिली। इस पर हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची द्वारा जमा एक लाख रुपये जुर्माने के तौर पर जब्त करते हुए वह यह राशि जीएमसीएच, सेक्टर 32 में गरीब रोगी कल्याण कोष में जमा करवाने के आदेश दिए।