लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश
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लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ

लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश

लखनऊ। तिकुनिया में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा (Violence) के बाद सोमवार को लखीमपुर खीरी (khimpur kheeri) में चार किसानों (Farmer) और एक पत्रकार समेत आठ लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी (main accused) आशीष मिश्रा उर्फ ​​मोनू को रिहा किया जा सकता है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री (Union Minister of State for Home) के पुत्र आशीष मिश्रा को सोमवार को रिहा किया जा सकता है. अजय मिश्रा उर्फ ​​टेनी करीब चार महीने से अपने साथियों के साथ लखीमपुर खीरी जेल में बंद है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी तिकुनिया मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ ​​मोनू को 10 फरवरी को जमानत दे दी थी. जमानत आदेश में लिपिकीय त्रुटि के कारण आशीष मिश्रा को रिहा नहीं किया जा सका। इसके बाद आशीष मिश्रा के वकीलों ने शुक्रवार को जमानत आदेश में संशोधन के लिए अर्जी दाखिल की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को संशोधित जमानत आदेश जारी किया है। जिसके लिए आशीष मिश्रा के वकील लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। लखीमपुर खीरी जेल प्रशासन को रिहाई का आदेश मिलते ही मोनू को आज रिहा कर दिया जाएगा. लिपिकीय त्रुटि के कारण मोनू के जमानत आदेश में दो धाराएं शामिल नहीं की जा सकीं। अब संशोधित आदेश जारी होने के बाद मंत्री के बेटे को चार महीने बाद जेल से रिहा किया जाएगा.

लखीमपुर हिंसा मामले में गुरुवार को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया। इससे पहले जमानत आदेश में हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं था. जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं था। आशीष मिश्रा के वकीलों को जमानत आदेश में संशोधन के लिए आवेदन करना पड़ा था।