ज्ञानवापी शिवलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को करेगा सुनवाई, मस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी याचिका
Gyanvapi Mosque
नई दिल्ली। Gyanvapi Mosque: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 14 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष को एक याचिका को लेकर राहत दी है। अदालत ने कहा कि वह मुस्लिम पक्ष को मस्जिद परिसर में वजू को अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका दायर करने की इजाजत देगा।
हिंदू ुपक्ष की याचिकाओं पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई (The hearing on the petitions of the Hindu side will be held on April 21.)
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हुआ है। इन याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। वकील विष्णु जैन ने कोर्ट को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी की एक अदालत में याचिकाएं दायर की गई हैं। और जिला न्यायाधीश इस मामले पर पांच बार फैसला टाल चुकी है। वकील विष्णु जैन की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि इस मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेंगे।
कई बार टला फैसला (Decision postponed several times)
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 'शिवलिंग' पाए जाने का दावा किया गया है। हिंदू पक्षकारों को वाराणसी जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की अपील पर हिंदू पक्षकारों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
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