दुकानदार को मिठाई की ट्रै पर खाने की तारीख लिखनी होगी : डॉ. सुभाष कुमार
दुकानदार को मिठाई की ट्रै पर खाने की तारीख लिखनी होगी : डॉ. सुभाष कुमार
जे के बत्ता नयागांव मोहाली
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सुभाष कुमार ने मिठाई के दुकानदारों को चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिठाई बेचने वाले दुकानदारों को उस तारीख का उल्लेख करना होगा, जिस दिन दुकान में ट्रे या काउंटर में बिक्री के लिए खुली मिठाई खाने योग्य है । प्रत्येक दुकानदार को ट्रे पर 'इस तारीख से पहले खाने योग्य' पर्ची चिपकानी जरूरी होगी और ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों पर मुकध्दमा चलाया जाएगा और चालान भी काट लिया जाएगा। यह नियम पूरे देश में 1 अक्टूबर, 2020 से लागू है और इससे पहले भी कई बार दुकानदारों को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। जिला चिकित्सालय "दुकानदार आमतौर पर ट्रे में खुली मिठाई रखते हैं और ग्राहकों को यह नहीं पता होता है कि मिठाई कब की बनी है और कब तक खाने योग्य होती है," उन्होंने कहा। इसलिए, दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे मिठाई की प्रत्येक ट्रे के सामने एक पर्ची चिपकाएंगें जो यह दर्शाती हो कि यह मिठाई एक निश्चित तिथि तक खाई जा सकती है। डॉ। सुभाष ने कहा कि मिठाई दुकानदार 15 दिन के अंदर इस नियम का पालन सुनिश्चित करें । अगर 15 दिन के बाद भी कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि "खाद्य सुरक्षा मानक और विनियम अधिनियम" के तहत प्रत्येक दुकानदार, डेयरी या अन्य संबंधित व्यक्ति के लिए शुद्ध, मिलावटी और पौष्टिक वस्तुओं को बेचना अनिवार्य है। यदि कोई दुकानदार इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले प्रत्येक दुकानदार या फेरीवाले को स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा शाखा से पंजीकरण प्रमाण पत्र या लाइसेंस प्राप्त करना होगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण प्रमाण पत्र या खाद्य लाइसेंस विभाग की वेबसाइट www.foscos.fssai.gov.in पर घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए केवल सरकारी शुल्क लिया जाता है। उन्होंने कहा, "यह तब हमारे संज्ञान में आया कि कुछ लोग खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लेने के लिए हमारे कार्यालय में आए, लेकिन यह काम ऑनलाइन किया गया।" अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझे 98766 43047 पर संपर्क करें। उन्होंने लोगों से स्वयं जागरूक रहने तथा खाद्य सामग्री की खरीद में गुणवत्ता एवं शुद्धता से समझौता न करने की भी अपील की।