नगर काउंसिलों के नोटिसों ने व्यापारी उलझन में डाले, व्यापारियों को पांच साल की लाइसेंस फीस भरने के दिए आदेश
The notices of the city councils confused the traders, ordered the traders to pay the license fee fo
खरड़। पंजाब में सरकार बदलते ही स्थानीय निकाय विभाग ने दुकानदारों से भारी भरकम टैक्स वसूलने का एक प्लान तैयार किया है । जिसके तहत दुकानदारों से लाइसेंस फीस के नाम पर पिछले पांच साल की लाइसेंस फीस मांगी जा रही है। खरड़ नगर परिषद के इन नोटिसों को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दुुकानदारों की नींद उड़ी हुई है। दुकानदारों ने सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे जा रहे इस टैक्स का कड़ा विरोध किया है। खरड़ व्यापार मंडल के प्रधान ने एक बयान में कहा कि नगर काउंसिल खरड़ द्वारा शहर के दुकानदारों को लगभग पिछले पांच सालों से लाइसेंस बनवाने व प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। प्रापर्टी टैक्स व लाईसेंस बनवाने के लिये मोटी फीस जमा करवाने के लिए दुकानदारों पर दबाव डाला जा रहा है और बनती रकम जमा न करवाने पर कानूनी कार्रवाही करने की धमकी दी जा रही है।
उन्होने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दुकानदारों का कारोबार पहले ही ठप्प हो गया है । इन अतिरिक्त खर्चों के कारण दुकानदार बेहद परेशान हैं। इस अवसर पर उन्होंने नगर काउंसिल खरड़ व पंजाब सरकार से अपील करते हुए कहा कि दुकानदारों का पिछला प्रापर्टी टैक्स व लाइसेंस फीस पूरी तरह माफ की जाए और आगे के लिए प्रॉपर्टी टैक्स व लाइसेंस फीस के रेट कम किये जाए। उन्होंने मांग की हर एक दुकानदार की एक दुकान तथा एक मकान को प्रापर्टी टैक्स से मुक्त किया जाए और जो प्रापर्टी किराए पर दी गई है, उस पर ही प्रापर्टी टैक्स वसूल किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि दुकानदारों की समस्याओं को हल करने के लिए नगर काउंसिल खरड़ की प्रधान व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ मीटिंग करे