The benefit of old age pension should be given only to the needy and eligible person

बुढापा पैंशन का लाभ केवल जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को ही मिले: डॉ. बलजीत कौर

The benefit of old age pension should be given only to the needy and eligible person

The benefit of old age pension should be given only to the needy and eligible person

The benefit of old age pension should be given only to the needy and eligible person- सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्य के समूह ज़िला सामाजिक सुरक्षा अफसरों को हिदायत की है कि 15 दिनों के अंदर-अंदर असली बुढापा पैंशन लाभार्थियों की आय सम्बन्धी दस्तावेज़ हासिल किये जाएँ जिससे बुढापा पैंशन का लाभ जरूरतमंद और योग्य व्यक्तियों को ही मिल सके।

इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पैंशन सम्बन्धी आरंभ की कार्रवाई के दौरान सामने आया कि जे फार्म होल्डरों के बीच में से 63424 ऐसे व्यक्ति हैं जो विभाग की तरफ से बुढापा पैंशन ले रहे हैं और इनकी सालाना आय 60000/- रुपए से अधिक है। जबकि बुढापा पैंशन के लिए लाभार्थी की सालाना आय 60000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री ने इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये बताया कि विभाग के कई बुढापा पैंशनर भी किसान वर्ग से सम्बन्धित हैं। पंजाब राज्य मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों को उनकी फ़सल बेचने के उपरांत हुई आय के बारे जे फार्म जारी किये जाते हैं। उनकी सालाना आय का सही पता लगाने के मंतव्य से विभाग की तरफ से पंजाब राज्य मंडी बोर्ड के डाटा से मिलान किया गया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पालिसी के अनुसार पैंशन का लाभ केवल जरूरतमंद और योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए जो नियमों अनुसार शर्ते पूरी करता है। विभाग की तरफ से ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के उपरांत मंत्री ने ज़िला अधिकारियों को हिदायतें की कि सम्बन्धित व्यक्तियों को 15 दिनों का नोटिस जारी किया जाये और नोटिस प्राप्त होने से 15 दिनों के अंदर-अंदर लाभार्थी अपनी आय सम्बन्धी दस्तावेज़ (जैसे कि आय सर्टिफिकेट या अन्य ज़रुरी दस्तावेज़) लेकर अपने जिले के ज़िला सामाजिक सुरक्षा अफ़सर दफ़्तर में पेश होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी विभाग द्वारा जुलाई 2022 के दौरान पंजाब राज्य में आंगणवाड़ी वर्करों के द्वारा बुढ़ापा पैंशन ले रहे लाभार्थी का सर्वे करवाया गया था, जिस अनुसार 90248 लाभार्थी मृतक पाये गए थे। विभाग की तरफ से लाभार्थियों के वारिसो से 25.00 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई थी। मंत्री की तरफ से अधिकारियों को दी हिदायतों अनुसार पंजाब में आंगणवाड़ी वर्करों के द्वारा मृतक लाभार्थियों का सर्वे करवाने सम्बन्धी फिर कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।