’31 जनवरी तक बता दो कितनी है प्रॉपर्टी, नहीं तो प्रमोशन होगा होल्ड’… योगी सरकार का सख्त आदेश

’31 जनवरी तक बता दो कितनी है प्रॉपर्टी, नहीं तो प्रमोशन होगा होल्ड’… योगी सरकार का सख्त आदेश

New Order for IAS and PCS Officers

New Order for IAS and PCS Officers

लखनऊ। New Order for IAS and PCS Officers: राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक देना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण न दर्ज करने वालों को पदोन्नति नहीं मिलेगी। पोर्टल पर विवरण दर्ज करने की सुविधा एक जनवरी से मिलने लगेगी।

प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कर्मचारी पोर्टल पर ब्योरा नहीं देंगे उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं, आइएएस, आइएफएस व पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देना होगा।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी तक राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। ऐसा न करने वाले कर्मियों को एक फरवरी व उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी जानकारी 

आदेश में लिखा है कि मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। सभी अधिकारियों व कार्यालयों को उनके अधीन कर्मियों को यह कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

आइएएस-पीसीएस अधिकारियों को भी दर्ज करना होगा विवरण

वहीं, आइएएस, आइएफएस व पीसीएस अधिकारियों को भी 31 जनवरी तक स्पैरो पोर्टल पर आनलाइन संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को भेजे निर्देश में कहा है कि उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के सभी अधिकारी 31 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप में संपत्ति का विवरण दर्ज कर दें। संपत्ति का विवरण न दर्ज करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।