Munugode bypoll: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चुनाव चिन्हों पर टीआरएस की याचिका खारिज की
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Munugode bypoll: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चुनाव चिन्हों पर टीआरएस की याचिका खारिज की

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 (अर्थप्रकाश/बोम्मा रेड्डी)


 हैदराबाद :: (तेलंगान) Munugode bypoll: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आगामी मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्हों पर सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।  टीआरएस ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से मुनुगोड़े उपचुनाव के लिए मुफ्त प्रतीकों की सूची से अपने कार चिन्ह के समान चुनाव चिन्ह हटाने का अनुरोध किया ताकि मतदाता भ्रमित न हों।
 टीआरएस की ओर से पेश एडवोकेट कटिका रविंदर रेड्डी ने कहा कि वह पहले ही इस संबंध में चुनाव आयोग को एक अभ्यावेदन दे चुकी है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया है।

 लेकिन, चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि टीआरएस द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया गया और इसे 17 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

 चुनाव आयोग ने अदालत को यह भी कहा कि 'रोड रोलर' चिन्ह, जिस पर टीआरएस ने आपत्ति जताई है, उप-चुनाव में लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया गया था।

 हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।