धर्मशाला:जिला उपभोक्ता फोरम ने दुर्घटनाग्रस्त मशीन का मुआवजा न देने पर बीमा कंपनी को 3,89,714 रुपये तीन दिन में नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश…