Himachal

Convicted of Raping a Minor under Section 4 of the POCSO Act, the Accused was Sentenced to Ten Years' Rigorous Imprisonment and a Fine of One Lakh Rupees.

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारवास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई

  • By Arun --
  • Saturday, 22 Jul, 2023

चंबा:विशेष जज चंबा पीआर पहाड़िया की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर…

Read more