Surat Court Rejected Rahul Gandhi Petition For Stay on His Punishment

अब क्या करेंगे राहुल गांधी? सूरत कोर्ट ने तो बड़ा झटका दे दिया, सजा पर रोक लगाने से इंकार, याचिका खारिज कर दी

Surat Court Rejected Rahul Gandhi Petition For Stay on His Punishment

Surat Court Rejected Rahul Gandhi Petition For Stay on His Punishment

Surat Court Rejected Rahul Gandhi Petition: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। आज सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से एक बड़ा झटका दे दिया। दरअसल, राहुल गांधी अपनी सजा पर रोक लगवाने सूरत कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में राहुल द्वारा इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।

इधर, सूरत कोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि, कानून के तहत हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं, हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। यानि अब राहुल गांधी हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

बतादें कि, पिछले महीने 23 मार्च को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को 30 दिन के वक्त के साथ जमानत दे दी गई थी।

राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर क्या कहा था?

राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है... राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।

सजा के बाद राहुल की सांसदी चली गई, सरकारी घर छिन गया

बतादें कि, सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी पर एक्शन लेते हुए उनकी सांसदी छीन ली गई है साथ ही उनका दिल्ली स्थित उनका सरकारी आवास भी उनसे खाली करा लिया गया है। राहुल केरल की वायनाड लोसकभा सीट से सांसद थे।

 

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