SC Reserves Order On Kejriwal- केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा; उधर ED ने चार्जशीट दाखिल की

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा; याचिका पर दलीलें सुन सुनवाई पूरी की, उधर ED ने चार्जशीट दाखिल की

Supreme Court Reserves Order On Arvind Kejriwal Arrest By ED

Supreme Court Reserves Order On Arvind Kejriwal Arrest By ED

SC Reserves Order On Kejriwal: शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। केजरीवाल की इस याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद बेंच ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अगर चाहें तो निचली अदालत यानि ट्रायल कोर्ट में ज़मानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं।

वहीं इस बीच ईडी ने बेंच को जानकारी दी है कि, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ आज ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा रही है। ED का दावा है कि शराब घोटाले से मिली रिश्वत की रकम का फायदा AAP को भी मिला। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देने के साथ ईडी ने दिल्ली कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ शराब घोटाले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है।

ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को शराब घोटाले में आरोपी के रूप में नामित किया है। वहीं ईडी द्वारा दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर दाखिल यह आठवीं चार्जशीट है। पहले दाखिल सभी चार्जशीट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल नहीं किया गया था। आम आदमी पार्टी देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसे मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दी

मालूम रहे कि, इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर भी सुनवाई की थी। जिसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा तो SC पहुंचे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की यह याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं

दरअसल, 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि शराब घोटाले (Liquor Policy Scam) में गिरफ्तारी वैध है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के ईडी के पास पर्याप्त कारण थे। गिरफ्तारी के साथ-साथ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड को भी सही ठहराया था।

इधर गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की तरफ से 10 अप्रैल को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसी दिन जल्द सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी।

1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए केजरीवाल

मालूम रहे कि, ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था।

इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।​​​​​​ इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बार 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। इसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई गई थी। वहीं बाद में 20 मई तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया गया था।