अब क्या नेताओं के लिए अलग से निर्देश जारी करें? CBI-ED मामले में कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, कहा- याचिका ले जाइए
Supreme Court Refuses Plea Filed By 14 Opposition Parties Including Congress
Supreme Court Refuses Plea on CBI-ED: कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। विपक्षी दलों द्वारा CBI-ED को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से साफ मना कर दिया और याचिका वापिस लौटा दी। इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की। CJI डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल रहे।
याचिका में क्या था?
दरअसल, कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों ने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। विपक्षी दलों ने कहा था कि, सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का उनपर मनमाना उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इन एजेंसियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए दिशानिर्देश जारी किए जाएं।
नेताओं के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी नहीं कर सकते
बतादें कि, याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी नहीं कर सकते। क्या अब नेताओं के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी विशेष मामले में तथ्यों के आधार पर कोई दिशानिर्देश जारी करना अलग बात है लेकिन सामान्य तौर पर दिशानिर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि, विपक्षी दलों की याचिका पर दिशानिर्देश जारी नहीं किए जा सकते। वह अपनी याचिका वापिस ले जाएं।