कौशल विकास घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नायडू की याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाली

कौशल विकास घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नायडू की याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाली

Skill Development Scam Case

Skill Development Scam Case

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी)

 नई दिल्ली :: Skill Development Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर रद्द करने की टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को 13 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

 विपक्षी नेता ने कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने वाले एपी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।

 न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की प्रयोज्यता पर वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, नायडू के वकील और आंध्र प्रदेश सरकार के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनीं।  धारा 17ए के अनुसार, जांच अधिकारियों को किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों की जांच, पूछताछ या जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

 राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित अनियमितताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा दायर शिकायत का जिक्र करते हुए साल्वे ने अदालत को बताया कि टीडीपी नेता नायडू के खिलाफ जांच 2021 में ही शुरू हुई थी और इसलिए मामले में संशोधन लागू होगा।  एपी सरकार की ओर से बहस करने वाले मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।  उन्होंने कहा कि मामले में धारा 17ए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होती है.

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