सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राजद्रोह कानून पर रोक लगाई, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिया ये निर्देश
Supreme Court on Sedition Law
Supreme Court on Sedition Law : राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है| सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है| कोर्ट ने केंद्र सरकार से धारा 124ए के तहत राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर विचार करने को कहा है|
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जबतक राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर समीक्षा नहीं हो जाती तबतक धारा 124ए के तहत इस कनून में कोई भी मामला दर्ज न किया जाए| इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर राजद्रोह के मामले दर्ज किए जाते हैं तो उक्त पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे और अदालत को इसमें अपनी तेज कार्रवाई करनी होगी|
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान....
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार की तरफ से उसका बयान सामने आया है| केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया गया है और कोर्ट के सामने प्रधानमंत्री का इरादा भी बताया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है पता नहीं? बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए|