सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को दे दिया झटका; दिल्ली शराब घोटाले में जमानत नहीं, मगर कह दी यह बड़ी बात
Supreme Court Denied Sisodia Bail Latest News Update
Supreme Court Denied Sisodia Bail: दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है साथ ही मामले में कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं।
बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर मामले में ट्रायल सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो ऐसे में सिसोदिया बाद के चरण में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानि ट्रायल के तीन महीने बाद के समय में सिसोदिया फिर से जमानत याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है।
जानकारी के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले बेंच ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि, सिसोदिया की जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। फिलहाल, सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे।
जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में ED द्वारा दर्ज केस में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिस पर तीन जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सिसोदिया को झटका दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया के साथ-साथ इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद के व्यवसायी), बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।
सीबीआई केस में भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
ध्यान रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया पर ईडी के साथ-साथ सीबीआई की कार्रवाई भी चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दो बार इतनी राहत जरूर दी थी कि वे एक-एक दिन में कुछ निर्धारित समय के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिल पाएंगे।
सीबीआई और ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल
बतादें कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आपको बतादें कि, सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया।