सुपरटेक ट्विन टावर के घर खरीदारों को इस तारीख तक मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नई खबर

सुपरटेक ट्विन टावर के घर खरीदारों को इस तारीख तक मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नई खबर

सुपरटेक ट्विन टावर के घर खरीदारों को इस तारीख तक मिलेगा रिफंड

सुपरटेक ट्विन टावर के घर खरीदारों को इस तारीख तक मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नई खबर

नोएडा: सुपरटेक ट्विन टावर मामले में सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह 28 फरवरी तक 38 घर खरीदारों के पैसे लौटा देगा. कोर्ट ने इन 40 मंजिला टावरों को नियमों के खिलाफ मानते हुए गिराने का आदेश दिया था. न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने सुपरटेक को घर खरीदारों के बैंक ऋण का निपटान करने और फिर उन्हें बकाया धन वापस करने का निर्देश दिया। रियल एस्टेट कंपनी ने कहा कि वह बैंकों के साथ समझौता करेगी और 31 मार्च तक यह काम पूरा कर लेगी।

अदालत ने कुछ खरीदारों के लिए नई राशि की वापसी का आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि वह पहले ही आदेश का निपटारा कर चुका है, इसलिए उसे नए सिरे से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने 31 अगस्त, 2021 को आदेश दिया था कि सुपरटेक घर खरीदारों को पैसा लौटाए, इस पर 12 फीसदी ब्याज का भुगतान करे न कि टैक्स में कटौती करे। लेकिन इससे पहले कुछ खरीदारों ने फ्लैट से निकलकर पैसे वापस लेने का समझौता किया था। हालांकि कोर्ट ने पैसे वापस लेने कोर्ट नहीं आने वालों को राहत दी थी.

टावर गिराने के मामले में कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. टावर को गिराने के लिए मुंबई की एक कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है और नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए सभी मंजूरी दे दी है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को रियल एस्टेट दिग्गज सुपरटेक को ट्विन टावर्स में घर खरीदारों से लिया गया पैसा 28 फरवरी तक वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 अगस्त को ट्विन टावर्स को अवैध घोषित करते हुए आदेश दिया था कि विध्वंस घर खरीदने वाले करीब 18 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में रियल एस्टेट डेवलपर पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। दरअसल, उसे (सुपरटेक) भुगतान की तारीख तक फ्लैट खरीदारों को 12% ब्याज के साथ जमा की गई मूल राशि वापस करनी थी।