पंजाब का कोटकपूरा गोलीकांड केस; High Court ने सुखबीर बादल और पूर्व DGP समेत इन आरोपियों को लेकर दिया यह आदेश, जानिए
Sukhbir Badal Anticipatory Bail From High Court in Kotkapura Firing
Sukhbir Badal Bail in Kotkapura Firing: कोटकपूरा गोलीकांड केस में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल को अग्रिम जमानत दे दी है। सुखबीर बादल के साथ-साथ पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी और निलंबित आईपीएस अधिकारी परमराज सिंह उमरानंगल समेत, अमर सिंह चहल और सुखमंदर सिंह को भी अग्रिम जमानत दी गई है।
हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कहा है कि, सुखबीर बादल समेत उक्त सभी केस की जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और जांच में शामिल होंगे। साथ ही किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। बता दें कि, इससे पहले भी हाईकोर्ट द्वारा सुखबीर बादल को अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।
SIT की चार्जशीट में इन सबके नाम
बता दें कि, कोटकपूरा गोलीकांड की जांच कर रही SIT ने जो चार्जशीट पेश की है। उसमें सुखबीर सिंह बादल समेत इन सबके नाम हैं। जिसके बाद से सुखबीर सिंह बादल और अन्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। SIT की चार्जशीट में पंजाब के पांच बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का नाम भी शामिल था जिनका हाल ही में देहांत हो गया। हालांकि, प्रकाश सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत द्वारा मंजूर की जा चुकी थी। मगर सुखबीर सिंह बादल को निचली अदालत ने राहत नहीं दी थी। जिसके बाद सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। जहां हाईकोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल को अग्रिम जमानत दे दी थी।
कोटकपूरा गोलीकांड क्या है?
मालूम रहे कि, साल 2015 में बेअदबी से जुड़ी घटनाओं के बाद कोटकपूरा में गोलीकांड हुआ था। बेअदबी को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई गई थी। इस समय पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और प्रकाश सिंह बादल सीएम व सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम थे।