लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा पंचायती ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने की मुहिम तेज़ करने हेतु सख़्त हिदायतें
Encroachment from Panchayat Lands
समूह डिवीज़नल डायरैक्टरों और डी.डी.पी.ओज़ को 15 दिनों के अंदर प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्ती
अदालती मामलों की उचित पैरवी करने और सुनवाई के दौरान फील्ड के सीनियर अधिकारियों को पेश होने के आदेश
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने समूह डिप्टी कमीशनरों और एस.एस.पीज़ को विभागीय अधिकारियों को अपेक्षित प्रशासनिक सहायता मुहैया कराने के लिए कहा
चंडीगढ़, 2 नवंबर: Encroachment from Panchayat Lands: पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज विभाग के समूह फील्ड अधिकारियों को सख़्त हिदायत की कि पंचायती ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने की मुहिम तेज़ की जाए।
पंजाब सिवल सचिवालय स्थित अपने दफ़्तर में विभाग के समूह डिवीजनल डायरैक्टरों और डी.डी.पी.ओज़ के साथ ज़रूरी मीटिंग करते हुए स. लालजीत सिंह भुल्लर ने निर्देश दिए कि फील्ड अधिकारी 15 दिनों के अंदर अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 11,859 एकड़ पंचायती ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाया जा चुका है और राज्य भर में 6657 एकड़ पंचायती ज़मीन ऐसी है जिसके कब्ज़ा वारंट तैयार हैं परन्तु फील्ड अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्धित कार्यवाही अभी अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने सख़्त लहज़े में कहा कि ज़िला अधिकारी पैंडिंग कब्ज़ा वारंटों पर तुरंत कार्यवाही करें।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने अधिकारियों से कब्ज़े अधीन पंचायती ज़मीनों के ब्लॉकवार विवरण लिए। उन्होंने कहा कि पी.पी. एक्ट की धारा-7 के अधीन 6926 एकड़ पंचायती ज़मीन के मामले डी.डी.पी.ओज़ के पास पैंडिंग हैं जबकि धारा-11 के अधीन 20734 एकड़ के कब्ज़े सम्बन्धी मामले विभाग के डिवीज़नल डायरैक्टरों और अतिरिक्त डिप्टी कमीशनरों के पास पड़े हैं। इसके इलावा 42381 एकड़ क्षेत्रफल ऐसा है जिस सम्बन्धी अभी तक सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पी.पी. एक्ट की धारा-7 के अधीन केस ही दर्ज नहीं किया गया। मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को इन मामलों की तेज़ी के साथ सुनवाई करके निपटारा करने और बाकी मामलों में कार्यवाही करने की हिदायत की।
स. लालजीत सिंह भुल्लर ने उच्च अदालतों में चलते मामलों की उचित पैरवी करने पर ज़ोर देते हुए फील्ड के सीनियर अधिकारियों को अदालतों में सुनवाई के दौरान निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में बी.डी.पी.ओज़ और सुप्रीम कोर्ट में डी.डी.पी.ओज़ स्तर का अधिकारी सुनवाई के दौरान उपस्थित हो ताकि इन मामलों में विभाग का पक्ष मज़बूती से रखा जा सके।
स. लालजीत सिंह भुल्लर ने विशेष के तौर पर कहा कि राजस्व रिकार्ड में पंचायती ज़मीनों के मालिकाना हक को लेकर सामने आईं कुछ कमियों सम्बन्धी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा जानबुझ कर किया गया है तो दोषी अधिकारियों/मुलाज़िमों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने समूह डिप्टी कमीशनरों और एस.एस.पीज़ को भी हिदायत की कि वे पंचायती ज़मीनों से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए विभाग के अधिकारियों को अपेक्षित प्रशासनिक सहायता मुहैया करवाएं।
मीटिंग के दौरान वित्त कमिशनर ग्रामीण विकास एवं पंचायत श्री तेजवीर सिंह और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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