टैक्स सेविंग के लिये अब भी 50 दिन का वक्त बाकी

टैक्स सेविंग के लिये अब भी 50 दिन का वक्त बाकी

टैक्स सेविंग के लिये अब भी 50 दिन का वक्त बाकी

टैक्स सेविंग के लिये अब भी 50 दिन का वक्त बाकी

80 सी.के तहत विभिन्न योजनाओं से हो सकता है कर दाताओं को लाभ

यमुनानगर, 9 फरवरी (आर. के. जैन):
वित्त वर्ष खत्म होने में लगभग दो माह से भी कम वक्त बचा है, अधिकांश कर दाता अपनी रिटर्न को लेकर टैक्स बचत को लेकर चिंता में डूबे हुये है। यदि अब तक आप अधिक्तम टैक्स बचाने के तरीके नहीं अपनाएं है तो बैहतर होगा कि जल्द से जल्द अपना टैक्स बचाने के लिये योजना बना कर साल की रिटर्न भरने के लिये चिंता मुक्त हो जाये। इस संदर्भ में चार्डेट अकाऊंटेन्ट एसो. अध्यक्ष सी. ए. अमित कश्यप ने बताया कि 80 सी. के तहत विभिन्न तरीकों से टैक्स सेविंग की जा सकती है। उन्होंने जानकारी देते हुये बताया कि 

टैक्स सेविंग के लिये अब भी 50 दिन का वक्त बाकी

पब्लिक प्रोविडेन्ट फंड
पी. पी. एफ. टैक्स बचाने के लिये यह सरकारी निवेश योजना बहतर मानी जाती है। यह योजना अधिक्तम 15 वर्ष के लिये कार्य करती है। इसमें वर्ष में कम से कम एक बात तथा वर्ष में अधिक्तम 12 बार राशि जमा की जा सकती है। इस योजना के तहत जमा राशि पर 7.10 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। इस योजना में पूरे वर्ष भर में अधिक्तम 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकते है।

नैशनल पैंशन स्कीम
एन. पी. एस. सरकार की तरफ से चलाया गया रिटायर्मेंट सेविंग प्लान है धारा 80 सी. के तहत इस योजना में सालाना 1.5 लाख और धारा 80 सी. सी. डी. (1 बी.) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक का निवेश किया जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना
यदि आपकी बेटी की आयु 10 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (एस. एस. वाई) में निवेश कर सकते है। इस योजना में जमा राशि पर 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। इसमें मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
वरिष्ठ नागरिकों के लिये इस जमा योजना में बैंक व पोस्ट आफिस के जरिये निवेश किया जा सकता है। इस योजना में सालाना ब्याज 7.4 प्रतिशत है। इसमें किये गये निवेश पर धारा 80 सी. के तहत टैक्स में छूट मिलती है।

इंश्योरेंस प्रोडक्टस
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और पारम्परिक बीमा योजनाओं के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि यूलिप प्रीमियम की राशि 2.5 लाख से ऊपर जाने पर टैक्स छूट नहीं मिलती है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम
ई. एल. एस. एस. इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, इसमें निवेश पर 80 सी. के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। सालाना 1 लाख तक का कैपिटल गेन फ्री है, और लॉक इंन पीरियड भी सबसे कम तीन वर्ष ही है।

अन्य विकल्प
इसके अतिरिक्त ट्यूशन फीस, घर के रजिस्ट्रेशन के लिये स्टाम ड्यूटि और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाऊसिंग रेंट एलाउसं, लीव ट्रैवल एलाउसं, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80 जी. के तहत दान व धारा 80 डी. के तहत हैल्ड इंशोरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है, और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है। हाऊसिंग रैन्ट एलाउसं पर टैक्स छूट की गणना मैट्रो शहरों में 50 प्रतिशत तथा अन्य शहरों में 40 प्रतिशत है, लेकिन किसी भी सूरत में छूट एच. आर. ए. से ज्यादा नहीं मिलेगी।