कैबिनेट ने लिया फैसला, शिक्षा विभाग में 530 पदों को भरा जाएगा, ओपीएस की एसओपी को मंजूरी
- By Arun --
- Friday, 14 Apr, 2023
Cabinet decision regarding the HP Education department
Cabinet meeting:हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन पर एसओपी को मंजूरी दे दी है। अब अगले महीने से न्यू पेंशन स्कीम के तहत काटे जा रहे शेयर को बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ओपीएस को लेकर व्यापक चर्चा हुई और इसके बाद एसओपी को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में 530 पदों को भरने का फैसला किया गया है। यह पद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में खाली प्रवक्ताओं के हैं। इन पदों को पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने दो पद डीएसपी के भी भरने का फैसला किया है। यह दोनों पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ी राहत उन भवन मालिकों को दी है जिन्होंने एटिक बना रखे हैं। अब राज्य सरकार ने 3.5 मीटर तक एटिक को मंजूरी देने का फैसला किया है।
इतना ही नहीं, जिन भवनों में पहले ही इस ऊंचाई तक एटिक का निर्माण किया गया है, उन्हें भविष्य में लिए लागू कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं और मादक पदार्थ नियम, 1989 के नियम 50 में संशोधन करने के साथ ही मेडिकल और फार्मा में एमडी-6 लाइसेंस की फीस को भी बढ़ाने का फैसला किया है। इस फीस को दो हजार रुपए वार्षिक से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दिया गया है। एल्यूमिनियम, लेड और प्लास्टिक ग्रेनिल्स में 50 पैसे प्रति किलो जीएसटी टैक्स लगाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही आम्र्सडेल की बिल्डिंग को नियमित करने का भी फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री हर्षबर्धन चौहान ने कहा कि ओपीएस पर कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अगले महीने से अब एनपीएस का हिस्सा बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने विभागों से खाली पदों पर आवेदन मांगने का भी फैसला किया है। विभागों में खाली चल रहे पदों के यह आवेदन सरकार तक पहुंचेंगे और इसके बाद कैबिनेट में इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दी जाएगी। विभागों में सभी भर्तियां सरकार पॉलिसी के आधार पर करेगी। इसके लिए विभागों की तरफ से आने वाले प्रस्तावों पर अलग-अलग चर्चा की जाएगी। उद्योग मंत्री हर्षबर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल में खाली पदों को जल्द भरने की तैयारी की है। लेकिन कहां, कितने पद खाली हैं, यह ब्यौरा अब विभाग ही मुहैया करवाएंगे।
कॉन्ट्रेक्ट पॉलिसी में बड़ा बदलाव
मंत्रिमंडल ने निर्धारित वेतन (एमोल्यूमेन्टस) पर भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली के नियम-4 एवं नियम 15-ए के अंतर्गत उपयुक्त संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार द्वारा इसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा। वर्तमान में अनुबंध कर्मचारियों के लिए संबंधित पोस्ट के पहले रेगुलर स्केल का 60 फीसदी वेतन तय होता है। अब इसमें बदलाव हो सकता है। संशोधन के बाद सरकार इसे नए सिरे से तय करेगी। इसी तरह वर्तमान में दो साल की अनुबंध अवधि के बाद रेगुलर होने की प्रक्रिया को भी सरकार नए सिरे से परिभाषित करेगी।
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