अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 74 कोचिंग सेंटर को सीलिंग नोटिस जारी
Sealing notice issued to 74 coaching centres
चंडीगढ़, 26 सितंबर। Sealing notice issued to 74 coaching centres: चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित 74 कोचिंग सेंटरों को सीलिंग नोटिस जारी किया है। इन कोचिंग सेंटरों ने अपनी इमारतों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित नहीं किए हैं, जो कि अग्नि सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है।
नगर निगम ने इन सभी सेंटरों को अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए एक महीने का समय दिया है। अगर निर्धारित समय में उपकरण स्थापित नहीं किए जाते हैं, तो इन इमारतों को सील कर दिया जाएगा।
यह निर्णय हाल ही में दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद लिया गया है, जिसमें कई छात्रों की मौत हो गई थी। नगर निगम ने इस घटना के मद्देनजर सभी कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में छात्रों की जान और संपत्ति की रक्षा की जा सके।
नगर निगम के सेवा विभाग द्वारा इमारतों के निरीक्षण के दौरान यह 74 कोचिंग सेंटरों की पहचान की गई। वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारियों के निर्देशन में अग्निशामक केंद्रवार निरीक्षण किया गया, जिसके फलस्वरूप ये कोचिंग सेंटर चिन्हित किए गए हैं।
इन कोचिंग सेंटरों में से अधिकतम 29 कोचिंग सेंटर सेक्टर 32 फायर स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पाए गए हैं, जो शहर के दक्षिणी सेक्टरों को अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है। अन्य फायर स्टेशनों के तहत भी कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मानकों का पालन हो रहा है।
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