मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद : सभी लंबित मामलों को HC भेजने की मांग वाली याचिका पर SC सुनवाई के लिए तैयार

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद : सभी लंबित मामलों को HC भेजने की मांग वाली याचिका पर SC सुनवाई के लिए तैयार

Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy

Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy

Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy: श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद मामले में आज मंगलवार (26 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अब अगले महीने तीन अक्टूबर को पूरे मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि लंबित मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने वाली मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। वहीं, हिंदू पक्ष ने पूरे मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की है। दरअसल, मथुरा की जिला अदालत में पेंडिंग सभी मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरी बार इस मामले को 21 जुलाई को सुना गया था और सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं, जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हमने इस मामले में सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई जारी रख सकता है।

SC ने HC के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था

बता दें कि बीते शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय मे श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मथुरा में जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मथुरा के दिवानी न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। दीवानी न्यायाधीश ने मुकदमे की विचारणीयता पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया था और मस्जिद की प्रबंधन समिति ने यह मांग की थी।

यह पढ़ें:

दिल्ली में बड़ा कांड, 25 करोड़ का माल साफ; ज्वेलरी शॉप में सेंध लगाकर घुसे चोर, मालिक का दिल बैठा जा रहा

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से कविता को 20 नवंबर तक राहत

मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड: सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार, कहा- मामले की जांच IPS अधिकारी से कराएं