SC Hearing on Rahul Gandhi| राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं; सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की ये अहम बातें जान लीजिए

राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं; सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की ये अहम बातें जान लीजिए, राहत की उम्मीद टूट गई!

 SC Hearing on Rahul Gandhi Today News

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SC Hearing on Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है। दरअसल, 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई की।

राहुल गांधी और उनके खेमे के लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट से राहत भरा फैसला मिल जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल के लिए रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त तय की है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता और गुजरात भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है।

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गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी

'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ध्यान रहे कि, 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और राहुल की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी के पास एक ही अंतिम विकल्प बचा और वो सुप्रीम कोर्ट। अब देखना यह होगा कि, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगती है या नहीं?

सांसदी छीन ली गई, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे?

अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से धक्का लग गया तो न तो उनकी सांसदी बहाल होगी और न तो वह छह साल के लिए चुनाव लड़ पाएंगे। मालूम रहे कि, सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी पर एक्शन लेते हुए उनकी सांसदी छीन ली गई है साथ ही उनका दिल्ली स्थित उनका सरकारी आवास भी उनसे खाली करा लिया गया है। राहुल केरल की वायनाड लोसकभा सीट से सांसद थे।

23 मार्च को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

पिछले महीने 23 मार्च को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को 30 दिन के वक्त के साथ जमानत दे दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका सूरत कोर्ट में दाखिल की। जिसपर 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट का फैसला आया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया।

राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर क्या कहा था?

राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है... राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।