SC Extended ED Director SK Mishra Tenure: ED डायरेक्टर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र को कार्यकाल बढ़ाने की इजाजत
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आखिर अपनी बात मनवा ही ली... ED डायरेक्टर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को मिली यह इजाजत

SC Extended ED Director SK Mishra Tenure

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SC Extended ED Director SK Mishra Tenure: केंद्र सरकार ने आखिर सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात मनवा ही ली। हालांकि, बात पूरी तरह से नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी ठीक है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया जा सकता है।

केंद्र ने याचिका लगाई थी, कहा था- 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की इजाजत दो

बता दें कि, केंद्र सरकार ने बीते बुधवार ही सुप्रीम कोर्ट में ED डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के संबंध में याचिका दाखिल की थी। केंद्र ने याचिका लगाते हुए मांग की थी कि, ED डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की यह मांग पूरी तरह से मानी और मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक ही बढ़ाने की इजाजत दी।

बताया जा रहा है कि, केंद्र ने मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने की दलील के पीछे कई कारण गिनाए हैं। जिसमें केंद्र सरकार की एक खास दलील के चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ दिनों में देश में FATF की टीम आने वाली है। मेहता ने दलील दी कि FATF के रिव्यू से देश की रैंकिंग निर्भर करती है, इसलिए मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था मना, केंद्र ने फिर भी लगाई याचिका

ध्यान रहे कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने का विरोध किया था। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में यह साफ कर दिया था कि, ईडी के डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा का कार्यकाल अब और आगे नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध है। दरअसल, इससे पहले दो बार ईडी डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।

15 दिन में ED में नए डायरेक्टर की नियुक्ति हो

सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को यह भी स्पष्ट किया था कि, 15 दिन में ED में नए डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए। जबकि संजय मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रहें। लेकिन इसके बाद संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर का पद छोड़ दें या केंद्र सरकार उनसे यह पद वापिस ले ले।