SC Decision on EWS Reservation: शीर्ष अदालत का सुप्रीम फैसला, General कैटेगरी में 10% आरक्षण गलत नहीं, यह मिलता रहेगा
SC Decision on EWS Reservation
SC Decision on EWS Reservation : देश की शीर्ष अदालत ने General कैटेगरी में EWS Reservation पर सुप्रीम फैसला सुनाया है| चीफ जस्टिस यूयू ललित की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में तीन जजों ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराते हुए सामान्य वर्ग के बीच 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण को वैध माना और इसके पक्ष में अपना फैसला दिया| जबकि दो अन्य जजों ने असहमति के साथ इस फैसले में अपनी सहमति जताई|
गौरतलब है कि सरकार ने सामान्य वर्ग को EWS कोटे के तहत यानि आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण दिया है| जहां सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी गई थी और इस आरक्षण पर रोक लगाने को कहा गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बीच आरक्षण पर रोक नहीं लगाई और आखिर में इसके पक्ष में ही अपना फैसला भी सुना दिया|
फैसला देने वालों में चीफ जस्टिस यूयू ललित सहित ये 5 जज शामिल
बतादें कि, General कैटेगरी में EWS Reservation पर अपना फैसला सुनाने बैठी 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में जो पांच जज शामिल रहे| उनमें चीफ जस्टिस ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल हैं|