Sale ban of polythene: पॉलिथीन के बिक्री पर है पूर्णत: प्रतिबंध: शांतनु
Sale ban of polythene: पॉलिथीन के बिक्री पर है पूर्णत: प्रतिबंध: शांतनु
नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक लग सकता है जुर्माना
कुरुक्षेत्र 4 सितंबर (वालिया): Sale ban of polythene: उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव(Azadi Ka Amrit Mahotsav) श्रृंखला के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक(Single Use Plastic) के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 19 तरह के प्लास्टिक आइटम व 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के इस्तेमाल व बिक्री को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण(Environment protection) के लिए जिला वासियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना चाहिए और इसके स्थान पर कपड़े का थैला या अन्य विकल्प अपनाना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण का स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार एवं एनजीटी द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है। इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया गया है। उपायुक्त ने जिला के आम नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके।