Rural Development Minister Anirudh Singh told that under MNREGA in the rural areas of the state, the infrastructure damaged by the disaster will be repaired.
BREAKING
हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बडौली पर रेप केस; महिला गवाह ने कैमरे पर कहा- मैंने बडौली को होटल में नहीं देखा, मेरी सहेली दोस्त कहने लायक नहीं नागा साधुओं को नहीं दी जाती मुखाग्नि; फिर कैसे होता है इनका अंतिम संस्कार, जिंदा रहते ही अपना पिंडदान कर देते, महाकुंभ में हुजूम नागा साधु क्यों करते हैं 17 श्रृंगार; मोह-माया छोड़ने के बाद भी नागाओं के लिए ये क्यों जरूरी? कुंभ के बाद क्यों नहीं दिखाई देते? VIDEO अरे गजब! महाकुंभ में कचौड़ी की दुकान 92 लाख की; मेला क्षेत्र की सबसे महंगी दुकान, जमीन सिर्फ इतनी सी, कचौड़ी की एक प्लेट 40 रुपये Aaj Ka Panchang 15 January 2025: आज से शुरू माघ बिहू का पर्व, जानिए शुभ मुहूर्त और पढ़ें दैनिक पंचांग

ग्रामीण विकास मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने बताया- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत होगी आपदा से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत की जाएगी

Rural Development Minister Anirudh Singh told that under MNREGA in the rural areas of the state, the infrastructure damaged by the disaster will be repaired.

Rural Development Minister Anirudh Singh told that under MNREGA in the rural areas of the state, the

शिमला:ग्रामीण विकास मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव का काम मनरेगा के तहत ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग ने यह फैसला लिया है कि ऐसे कार्यों की शेल्फ को उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लगातार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त ऐसी निजी सम्पत्तियां, जिनके बुनियादी ढांचे का निर्माण मनरेगा के तहत नहीं किया गया है, को भी नए दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए निर्देशों के तहत निजी सम्पत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के एक लाख तक की सीमा के व्यक्तिगत कार्य शामिल होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए सीमेंट खुले बाजार से खरीदा जा सकता है।