Relief to Kavita from Supreme Court till November 20 in Delhi Excise Policy case
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दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से कविता को 20 नवंबर तक राहत

Relief to Kavitha from Supreme Court till November 20

Relief to Kavitha from Supreme Court till November 20 in Delhi Excise Policy case

नई दिल्‍ली, 26 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वह भारत राष्‍ट्र समिति (बीआरएस) की विधान पार्षद के. कविता को 20 नवंबर तक पूछताछ के लिए न बुलाये।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने धन शोधन एजेंसी के समन के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की याचिका पर 20 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत की अवधि बढ़ा दी। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने पीठ को आश्वासन दिया कि इस बीच उन्‍हें तलब नहीं किया जाएगा।

कविता को ईडी ने 14 सितंबर को आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के खिलाफ चल रही जांच में शामिल होने के लिए अगले दिन उसके कार्यालय कार्यालय में बुलाया था। पिछली सुनवाई में 15 सितंबर को शीर्ष अदालत ने ईडी के समन पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी से कहा था कि वह उसकी याचिका को सूचीबद्ध करने की अगली तारीख 26 सितंबर तक उनकी उपस्थिति पर जोर न दे। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कविता ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की।