पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से डेरा मुखी को राहत
Relief to Dera Mukhi
बेअदबी मामले में ट्रायल कोर्ट की प्रोसिंडिंग पर रोक
सीबीआई जांच के लिए केस लार्जर बेंच को रैफर
चंडीगढ़। Relief to Dera Mukhi: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है। इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर यह केस लार्जर बैंच को रैफर कर दिया गया है।
डेरा मुखी ने बेअदबी मामलों की जांच पंजाब पुलिस की एसआईटी से करवाने की बजाए सीबीआई से करवाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में डेरा मुखी ने कहा कि बेअदबी मामले में दर्ज एफआईआर की पंजाब सरकार ने नवंबर 2015 में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। बाद में राज्य में सरकार बदलते ही अगस्त 2018 में इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश वापिस ले लिए थे।
इससे पहले पंजाब सरकार ने डेरा मुखी की इस याचिका पर अपना जवाब दायर कर हाई कोर्ट को बताया कि इस मामले की पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश वापिस लेते हुए विधान सभा में प्रस्ताव पास किया था।
राज्य में सरकार बदलते ही इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर जांच शुरू कर दी थी और बाद में अगस्त 2018 में पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश वापिस ले लिए थे।
डेरा मुखी का कहना है कि इस मामले के एक आरोपी के बयानों के बाद उन्हें पिछले साल इस मामले में नामजद कर लिया गया और फिर उनके प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिए गए। जिसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए करते हुए एसआईटी को सुनारिया जेल में ही जाकर उनसे पूछताछ करने के आदेश दे दिए थे और एसआईटी उन्हें पूछताछ कर चुकी है।
डेरा मुखी का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है, ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन आदेशों को रद्द कर इस मामले की सीबीआई से ही जांच करवाने की मांग की है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने आदेश जारी करके ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है।
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