पंजाब में चुनावी रैलियों पर छूट, 30% क्षमता के साथ कर सकेंगे रैली
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पंजाब में चुनावी रैलियों पर छूट, 30% क्षमता के साथ कर सकेंगे रैली

पंजाब में चुनावी रैलियों पर छूट

पंजाब में चुनावी रैलियों पर छूट, 30% क्षमता के साथ कर सकेंगे रैली

11 फरवरी को रिव्यू होगी स्थिति

चंडीगढ़ ।कोरोना केस में गिरावट के बाद चुनाव आयोग ने पंजाब में चुनावी रैलियों में छूट दे दी है। हालाँकि चुनाव आयोग अब 11 फरवरी को फिर रोक की स्थिति को रिव्यू करेगा। इससे पहले 8 जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू होते ही आयोग ने रैली और रोड शो पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 3 बार यह रोक बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि इस दौरान आयोग ने एक हजार लोगों के साथ इंडोर मीटिंग की छूट दे दी थी। आयोग का कहना है कि चुनाव वाले राज्यों के चीफ सेक्रेटरी ओर उनके ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है।

अब इंडोर हॉल की क्षमता के 50% के साथ रैली की जा सकेगी। वहीं अगर खुले मैदान में रैली है तो वहां क्षमता से 30% लोगों के साथ रैली कर सकते हैं। यह रैलियां चुनाव आयोग की तरफ से तय जगहों पर ही होंगी। हालांकि फिलहाल रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल, बाइक और दूसरे व्हीकल रैली पर रोक बरकरार रहेगी। इसके अलावा डोर टू डोर प्रचार के लिए 20 की गिनती पुरानी ही तय रहेगी। वहीं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कैंपेन पर पाबंदी रहेगी।
आयोग रखेगा नजर

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि रैली की जगह पर कई एंट्री और एग्जिट गेट होना जरूरी हैं। रैली करने वाले आयोजकों को कोरोना से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना से बचने के लिए सावधानियों का पालन करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नोडल अफसर नियुक्त करेंगे। हालांकि इसकी जिम्मेदारी जिले के DC और SSP पर रहेगी