Visa और Ola समेत तीन पेमेंट ऑपरेटर्स पर RBI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
Penalty on Ola-Visa
नई दिल्ली। Penalty on Ola-Visa: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वीजा वर्ल्डवाइड, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज और मणप्पुरम फाइनेंस पर रेगुलेटरी अनुपालन न करने के कारण जुर्माना लगाया है। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड पर 2.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 41.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर दो अलग-अलग मामलों में 87.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI के अनुसार, मणप्पुरम फाइनेंस और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर ये जुर्माना नो योर कस्टमर (Kyc) निर्देशों के कुछ नियमों का पालन न करने के कारण जुर्माना लगा है। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज और वीजा वर्ल्डवाइड को विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कंपाउंडिंग ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। आरबीआई ने पाया कि वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड ने केंद्रीय बैंक से आवश्यक विनियामक मंजूरी प्राप्त किए बिना भुगतान प्रमाणीकरण समाधान लागू कर दिया था। नतीजतन, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें उससे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया।
मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज को KYC जरूरतों पर RBI के निर्देशों का पालन न करने वाला पाया गया। इन संस्थाओं को भी नोटिस जारी किए गए और उनके लिखित जवाबों पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा, RBI ने कहा कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने एस्क्रो अकाउंट बैलेंस में कमी के मामलों की सूचना दी और उल्लंघन को कम करने के लिए एक आवेदन दायर किया।
सुनवाई के दौरान किए गए समझौता आवेदन का विश्लेषण करने के बाद RBI ने निर्धारित किया कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के उल्लंघन को कम किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं।