Penalty on CO-Operative Banks: इन बैंकों पर आरबीआई ने लगाया भारी जुर्माना, जानिए क्या है इसकी वजह

Penalty on CO-Operative Banks: इन बैंकों पर आरबीआई ने लगाया भारी जुर्माना, जानिए क्या है इसकी वजह

Penalty on CO-Operative Banks

Penalty on CO-Operative Banks: इन बैंकों पर आरबीआई ने लगाया भारी जुर्माना, जानिए क्या है इसकी वजह

Penalty on CO-Operative Banks: भारतीय रिजर्व बैंक कस्टमर्स के हितों का ध्यान रखते हुए सभी बैंकों की वर्किंग पर बारीकी से नजर रखता है. ऐसे में इन बैंकों द्वारा नियमों में लापरवाही पर केंद्रीय बैंक समय-समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है. रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को बताया कि उसने 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इसकी मुख्य वजह रेगुलेटरी नियमों की अनदेखी थी. केंद्रीय बैंक RBI ने कई सारे अलग बयान देकर बताया कि उसने विशाखापत्तनम सहकारी बैंक (Visakhapatnam Co-operative Bank) पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 55 लाख रुपये सहित आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

इन बैंको पर लगा जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी सहकारी बैंक, कैलासपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही दारुस्सलाम सहकारी शहरी बैंक, हैदराबाद, तेलंगाना पर 10 लाख रुपये और ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, नंबर एफ 1647, ओट्टापलम, पलक्कड़ जिला, केरल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

क्यों लगा बैंक पर जुर्माना

RBI ने विशाखापत्तनम सहकारी बैंक, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश पर भी 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंत पर यह जुर्माना आवास योजनाओं के लिए आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और वित्त से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.

इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना

इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गांधी नगर, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश और काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश पर भी 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक, केंद्रपाड़ा पर 1 लाख रुपये और राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

ग्राहकों पर क्या होगा असर

इन सभी मामलों में RBI ने कहा कि जुर्माना नियमों में अनदेखी को लेकर लगाया गया है. इसका बैंकों द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.