BREAKING
प्रचार के लिए 40 लाख रुपये के खर्चे का अनुमानित बिल दिया था... संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर किया हमला, 2009 के चुनाव प्रचार का सुनाया चौकाने वाला किस्सा! 'कांटे वाले बाबा' चर्चा में; कांटों पर ही लेटते, कांटे ही ओढ़ते, फिर डमरू बजाते, महाकुंभ में अलग ही आकर्षण का केंद्र बने, आप देखिए केंद्र के सरकारी कर्मचारियों लिए बड़ी खुशखबरी; 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी गई, जानिए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या बताया? हरियाणा BJP अध्यक्ष के खिलाफ रेप का मामला; महिला गवाह के बाद अब अमित बिंदल का बड़ा बयान, अपना नाम आने पर कही ये बात महाकुंभ की खूबसूरती के आगे पेरिस भी फीका! मन को लुभा रहीं ये तस्वीरें, रात की ये अलौकिक छटा बस देखते ही रह जाएंगे आप, देखिए

राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी ने ली पति की पैरोल याचिका वापस

Nalini

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या (Assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi) के दोषी एस नलिनी ने अपने पति मुरुगन के लिए लगाई 6 दिन की इमरजेंसी पैरोल याचिका वापस ले ली है। इसके पहले वेल्लोर जेल अधिकारियों ने जेल क्राइम के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी। इसके पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी नलिनी की याचिका खारिज कर दी।

राजीव गांधी हत्या केस में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी को भी जनवरी 2022 में 30 दिन की पैरोल मिली थी। नलिनी की मौजूदा छूट 27 जून को खत्म हो रही है। उसने अपनी मां पद्मा की बीमारी के कारण पति मुरुगन के लिए 6 दिन की इमरजेंसी लीव मांगी थी।

राजीव गांधी की 21 मई 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। महिला की पहचान धनु के रूप में एक चुनावी रैली में हुई थी। मई 1999 के शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन, मुरुगन, संथम और नलिनी समेत 7 लोगों दोषी ठहराया।